Rajasthan Barbed Wire Fencing Scheme 2023 राजस्थान काँटेदार तारबंदी योजना 2023 के आवेदन शुरू

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Rajasthan Barbed Wire Fencing Scheme 2023 राजस्थान काँटेदार तारबंदी योजना 2023 के आवेदन कृषि विभाग राजस्थान सरकार द्वारा शुरू कर दिये गये है | किसान स्वयं SSO Portal या RajKishan Portal या  ई-मित्र कियोस्क के माध्यम से आवेदन कर सकता है | आज ही इस योजना का लाभ उठाये और अपनी फसल को सुरक्षित करे |  

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राजस्थान काँटेदार तारबंदी योजना का उद्देश्य :

  1. नीलगाय व आवारा पशुओं से फसलों को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए।

राजस्थान काँटेदार तारबंदी योजना की पात्रता :

  1. इस योजना का लाभ सभी श्रेणी के कृषकों को दिया जायेगा।
  2. व्यक्तिगत आवेदन में न्यूनतम 1.5 हैैक्टर भूमि एक ही स्थान पर होना आवश्यक है।
  3. एक कृषक समूह में न्यूनतम 2 कृषक व न्यूनतम 1.5 हैैक्टर जमीन होना आवश्यक है हो व समूह की भूमि की सीमायें निर्धारित पेरिफेरी में हो।
  4. आवेदक कृषक ने तारबंदी योजना में पूर्व में अनुदान प्राप्त नहीं किया है।
  5. समूह में तारबंदी करवाने पर एक कृषक समूह में न्यूनतम 2 कृषक व न्यूनतम 1.5 हैक्टेयर जमीन होना आवश्यक है व समूह की भूमि की सीमायें निर्धारित पेरीफरी में हो।
  6. कृषक के स्वंय के नाम से भू-स्वामित्व नहीं होने की स्थिति में आवेदक कृषक द्वारा नोषनल शेयर धारक का प्रमाण पत्र राजस्व/हल्का पटवारी से प्राप्त कर प्रस्तुत करना अनिवार्य।
  7. आवेदक कृषक को जमाबंदी की नकल देनी होगी जो कि छः माह से अधिक पुरानी नहीं हो।
  8. अनुदान हेतु जनाआधार में बैंक खाता चालू हालत में होना चाहिये।
  9. खेतों की वस्तुस्थिति के आधार पर सही प्रकार से (Shortest Possible Pereferi) पेरीफेरी का निर्धारण किया जायेगा।
  10. आवेदक ने जिस खसरे पर तारबंदी के लिए आवेदन किया है उस खेत की पेरीफरी की लम्बाई 400 मीटर से अधिक होने पर शेष दूरी में कृषक द्वारा स्वंय के स्तर पर तारबंदी कराना अनिवार्य है।
  11. किसी भी ट्रस्ट/सोसाइटी/स्कूल/काॅलेज/मन्दिर/धार्मिक संस्थान आदि को उक्त योजनान्तर्गत लाभान्वित नहीं किया जावें।
  12. तारबंदी में किसी प्रकार का विद्युत करंट प्रवाहित नहीं किया जावेंगा।
  13. अनुदान प्राप्त करने के उपरान्त तारबंदी का रख रखाव व मरम्मत कार्य की समस्त जिम्मेदारी स्वंय कृषक की होगी। पेरीफेरी का निर्धारण किया जायेगा।

राजस्थान काँटेदार तारबंदी योजना में अनुदान :

  1. तारबंदी हेतु खेत की पेरिफेरी में लघु एवं सीमान्त कृषकों को लागत का 60 प्रतिशत अथवा अधिकतम राशि रूपये 48000/- जो भी कम हो एवं अन्य कृषकों को लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम राशि रूपये 40000/- जो भी कम हो, प्रति कृषक/कृषक समूह 400 रंनिग मीटर की सीमा तक अनुदान देय होगा

राजस्थान काँटेदार तारबंदी योजना के लिये आवश्यक दस्तावेज  :

  1. जन आधार कार्ड
  2. आधार कार्ड
  3. जमाबन्दी
  4. बैंक खाता
  5. नोशनल शेयर सर्टिफिकेट अगर लागु हो तो

राजस्थान काँटेदार तारबंदी योजना के आवेदन प्रक्रिया :

  1. कृषक नजदीकी ई-मित्र केन्द्र पर जाकर आवेदन कर सकेगा।

  2. आवेदक आवेदन पत्र आन-लाईन जमा किये जानें की प्राप्ति रसीद आन-लाईन ही प्राप्त कर सकेगा।

  3. आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज,आधार कार्ड,जन आधार कार्ड, जमाबंदी की नकल (छः माह से अधिक पुरानी नहीं हो), बैंक खाते सम्बन्धित विवरण।

राजस्थान काँटेदार तारबंदी योजना के अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु :

  1. तारबन्दी किये जानें से पूर्व व कार्य पूर्ण होने पर जियोटेगिंग।

  2. अनुदान राशि कृषक के खाते में जमा।

  3. कृषक समूह के प्रथम आवेदन कर्ता के आधार पर समूह की प्राथमिकता निर्धारित।

 

Rajasthan Barbed Wire Fencing Scheme 2023

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